2 Sep 2026, Wed
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रायपुर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, VIP एस्टेट में बिना अनुमति चल रहे 6 व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील

रायपुर, 02 सितम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में रायपुर नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर निगम जोन क्रमांक-9 की टीम ने पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक-9 के VIP एस्टेट में छह अवैध व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया।

नगर निगम के मुताबिक, अशोका रतन के सामने आवासीय क्षेत्र में इन प्रतिष्ठानों का संचालन किया जा रहा था। संबंधित व्यवसायियों को पहले नियमानुसार नोटिस जारी कर व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद गतिविधियां जारी रहने पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रतिष्ठानों में ताला लगाकर सीलिंग की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान स्थल पंचनामा भी तैयार किया गया।

कलेक्टर और निगम आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई

यह कार्रवाई रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश और जोन-9 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में की गई।

 

 

अभियान में कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, सहायक अभियंता सैयद जोहेब, उप अभियंता रविप्रभात साहू समेत जोन-9 के नगर निवेश विभाग की टीम शामिल रही। नगर निगम मुख्यालय की नगर निवेश उड़नदस्ता टीम और रायपुर जिला पुलिस कमिश्नरेट की टीम भी कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रही।

इन 6 प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई

नगर निगम की जानकारी के अनुसार, VIP एस्टेट में जिन प्रतिष्ठानों को सील किया गया, उनमें—

  • प्लॉट नंबर B77-78: मोमोस ब्रदर कैफे
  • प्लॉट नंबर B79: पिकल बॉल क्लब
  • प्लॉट नंबर B120: श्री महादेव मार्केटिंग
  • प्लॉट नंबर C53: बैकयार्ड कैफे
  • प्लॉट नंबर C90: रेनबो किड्स स्कूल
  • प्लॉट नंबर C99: हर हाईनेस ब्यूटी पार्लर
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आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निगम की यह कार्रवाई शहर में आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों में नियमों के विपरीत चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

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