CG में फर्जी शिक्षाकर्मी को सजा : गलत प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाला शिक्षाकर्मी गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

CRIME Education Exclusive छत्तीसगढ़ बड़ी ख़बर रायपुर

■ प्रदेश में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे कई शिक्षक

■ लगातार सामने आते रहते हैं मामले

प्रमोद मिश्रा

 

 

धमतरी, 13 अप्रैल 2022

प्रदेश के धमतरी जिले में एक फर्जी शिक्षाकर्मी की काली करतूत सामने आई है। खेल व अनुभव प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के दोषी शिक्षक चंद्रकांत साहू को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। वर्ष 2007 में धमतरी जिले के जनपद पंचायत मगरलोड में शिक्षाकर्मियों की भर्ती हुई थी। जनपद से जारी चयन सूची में ग्राम किरवई, थाना राजिम, जिला रायपुर निवासी चंद्रकांत साहू की नियुक्ति शासकीय प्राथमिक शाला परसट्टी में हुई। उन्होंने भर्ती के समय जो खेल व अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। वह फर्जी था। थाना मगरलोड में इसकी शिकायत कृष्ण कुमार साहू ने की थी। शिकायत पर जांच के बाद आरोपित शिक्षक चंद्रकांत साहू के खिलाफ मगरलोड थाना में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी केएल चरयाणी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शिक्षक साहू को दोषी मानते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Share
पढ़ें   राष्ट्रीय रामायण महोत्सव: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में 3 जून को समापन समारोह, केरल, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के दल अरण्यकाण्ड पर आधारित प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा