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मगरलोड नगर पंचायत में बढ़ता अतिक्रमण, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के विहीत प्रावधान सिर्फ कागज के पन्ने तक सीमित

धनेश्वर बंटी सिन्हा

धमतरी/मगरलोड,27 मई 2022

मगरलोड नगर पंचायत इन दिनों अतिक्रमण को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है जहां अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि नगर पंचायत के सामने जिस भूमि पर पानी टंकी के चारो तरफ आहता निर्माण होना था उसी जमीन पर काबिज कर अपना मकान बना रहे।
मगरलोड नगर पंचायत में अतिक्रमण के चलते पानी टंकी का भी जगह सुरक्षित नहीं बच पा रहा है।पानी टँकी के पास हो रहे भूमि निर्माण को रोक लगाने के लिए कार्यालय नगर पंचायत मगरलोड (भैंसमुंडी) द्वारा 01/04/2022 को नोटिस भी दिया गया था और नोटिस में साफ शब्दों में लिखा है कि 21/01/2021 को निकाय द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद भी पुनः आपके द्वारा बलपूर्वक भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है सूचना प्राप्त के तत्काल अतिक्रमण हटा लेवे अन्यथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्माणाधीन स्थल सामग्री जप्त कर राजसात कर दी जावेगी।
सोचने वाली बात होगी नगर पंचायत के नोटिस के बाद भी आज तक निर्माण कार्य रुक नही पाया। आखिर अतिक्रमणकारियों के ऊपर कौन है मेहरबान?

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