जिला बाल सरक्षण इकाई, श्रम विभाग, चाईल्ड लाईन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास : बाल श्रमिक बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यू एवं पुनर्वास हेतु चलाया जा रहा अभियान, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर नहीं रखने दी जा रही समझाइस

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प्रमोद मिश्रा
बलरामपुर 22 अगस्त 2024

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के निर्देशानुसार जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के तहत् बाल श्रमिक/अपशिष्ट संग्राहक/भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यू एवं पुर्नवास हेतु विशेष रेस्क्यू अभियान का संचालन जिला बाल सरक्षण इकाई, श्रम विभाग, चाईल्ड लाईन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है।

इसी कड़ी में गत् दिवस विकासखण्ड वाड्रफनगर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में रेस्क्यू अभियान किया गया, जिसमें दुकानदारों को समझाईश दिया गया की अपने प्रतिस्थानों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर नहीं रखें एवं बच्चों को मादक पदार्थों की बिक्री नहीं करंे। ऐसा करना दण्डनीय अपराध है एवं ऐसा करते पाये जाने पर दण्ड/जुर्माना या दोनों का प्रावधान संबंधी जानकारी दी गई तथा लोगों को बताया गया की यदि आपके आस-पास ऐसे कोई बच्चे है जिन्हे देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है तो निःशुल्क नम्बर 1098 पर काल करें।

 

 

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