नई दिल्ली, 19 दिसंबर 2024| भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने यूट्यूबर रविंद्र बालू भारती और उनकी कंपनी रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। SEBI ने अपंजीकृत निवेश सलाहकार व्यवसाय चलाने के आरोप में दोनों पर प्रतिबंध लगाते हुए 4 अप्रैल 2025 तक प्रतिभूति बाजार से बाहर कर दिया है। साथ ही, 9.5 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया है, जिसे उन्होंने अवैध गतिविधियों के जरिए कमाया था।
क्या हैं आरोप?
SEBI की जांच में सामने आया कि रविंद्र भारती और उनकी कंपनी ने बिना SEBI पंजीकरण के निवेश सलाह, व्यापार अनुशंसा और निष्पादन सेवाएं प्रदान कीं। उन्होंने यूट्यूब चैनलों के जरिए अनुभवहीन निवेशकों को गुमराह कर जोखिम भरे निवेश योजनाओं में फंसाया। भारती के यूट्यूब चैनलों पर 19 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं।
उच्च रिटर्न का झांसा
कंपनी ने निवेशकों को “उच्च रिटर्न” का वादा किया लेकिन इससे जुड़े जोखिमों का खुलासा नहीं किया। SEBI ने पाया कि कंपनी ने निवेशकों के हितों को प्राथमिकता देने में लापरवाही बरती और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया।
SEBI का आदेश
SEBI ने भारती और उनकी कंपनी को अप्रैल 2025 तक किसी भी प्रकार की प्रतिभूति बाजार गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगाई है। साथ ही, बिना SEBI पंजीकरण के निवेश सेवाएं प्रदान करने से भी मना किया गया है। उन्हें 9.5 करोड़ रुपये लौटाने और 10 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना चुकाने का आदेश दिया गया है।