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CG में शराब घोटाला : FIR में दर्ज आबकारी विभाग के अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

बिलासपुर/रायपुर, 18 अगस्त 2025

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले (CG Liquor Scam) में 28 आबकारी अधिकारियों पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इन अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट ने इनकी अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सभी को 20 अगस्त को EOW स्पेशल कोर्ट में पेश होना है। अग्रिम जमानत के बिना पेश होने पर इन्हें कोर्ट स्वतः न्यायिक रिमांड मानकर जेल भेज सकती है।

इनके नाम शामिल

 

 

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने आबकारी अधिकारी प्रमोद नेताम,नीतू नोतानी,एलएस ध्रुव,इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, अरविंद पाटले, दिनकर वासनिक,नोहर ठाकुर,नवीन तोमर,विकास गोस्वामी,रामकृष्ण मिश्रा,मंजूश्री कसेर,विजय सेन,मोहित जायसवाल,गंभीर सिंह नुरूटी, नीतिन खंडुजा, अश्वनी अंनत,अंनत सिंह,सोनल नेताम,गरीब पाल सिंह,सौरभ बक्शी,जेठूराम मंडावी,देवलाल वैद्य, प्रकाश पाल, आशीष कोसम,राजेश जायसवाल समेत अन्य पर केस दर्ज किया है।

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