कोरबा, 26 नवंबर 2025

एसईसीएल और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से रचे गए बड़े मुआवज़ा घोटाले का खुलासा हो गया है। करोड़ों की इस आर्थिक धोखाधड़ी में मुख्य आरोपियों खुशाल जायसवाल और राजेश जायसवाल के विरुद्ध आखिरकार CBI और ACB ने गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इस षडयंत्र में शामिल SECL के कई जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है।
सूत्रों के अनुसार, सरकारी जमीनों पर बनाए गए घरों और संपत्तियों के नाम पर फर्जी मुआवज़ा लेकर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। घोटाले की राशि 3.44 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।
इसी सिलसिले में हाल ही में CBI की टीम मलगांव और रलिया गांव पहुंची और पूरे मामले की गहन जांच की।
जांच में सामने आया है कि मलगांव, अमगांव सहित कई गांवों में सरकारी या दूसरों की जमीन पर बने घरों के नाम पर खुशाल जायसवाल, उसके परिवार और करीबियों ने 7 से अधिक बार मुआवज़ा क्लेम कर करीब 1.83 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
इसके अलावा खुशाल जायसवाल ने सरकारी जमीन पर बने घरों के लिए 1.60 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवज़ा लिया, जो नियमों के विरुद्ध है।
SECL के मुआवज़े के नियमों के अनुसार—
घर, कुआं, पेड़ आदि संपत्ति CBA (A&D) एक्ट, 1957 की धारा 9 और LA एक्ट, 1894 की धारा 11 के नोटिफिकेशन 2004, 2009 और 2010 से पहले निर्मित होना जरूरी था।
परन्तु जांच में पाया गया कि कई निर्माण इन तारीखों के बाद किए गए और बिना पात्रता सत्यापन के भुगतान कर दिया गया।
CBI और ACB ने निम्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है—
- IPC की धारा 120B r/w 420 (आपराधिक षडयंत्र व धोखाधड़ी)
- PC Act 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(a) r/w 13(2)
आरोपित:
- खुशाल जायसवाल
- राजेश जायसवाल
- SECL के अज्ञात लोक सेवक
- अन्य संबंधित व्यक्ति
जांच एजेंसियों के अनुसार, कुल धोखाधड़ी 9 करोड़ रुपये से अधिक की हो सकती है। आगे जांच जारी है, और कई और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।
—समाप्त—





