नई दिल्ली, 24 मार्च 2026/ भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन को लेकर बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब यात्रियों को मिलने वाला रिफंड ट्रेन के चलने से पहले बचे समय के आधार पर तय होगा। यह फैसला खासतौर पर टिकटों की कालाबाजारी और दलालों पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहले कुछ लोग बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे और यात्रा से ठीक पहले उन्हें कैंसिल कर रिफंड ले लेते थे। अब नए नियम इस प्रवृत्ति को रोकेंगे।
- 72 घंटे पहले कैंसिल: अधिकतम रिफंड, सिर्फ तय चार्ज कटेगा
- 72 से 24 घंटे के बीच: किराए का 25% कटेगा
- 24 से 8 घंटे के बीच: 50% किराया कटेगा
- 8 घंटे से कम समय: कोई रिफंड नहीं मिलेगा
नए नियमों में यात्रियों को एक अतिरिक्त सुविधा भी दी गई है। अब वे ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा चार्ट बनने तक ही सीमित थी।
ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।
इस बदलाव से जहां एक ओर यात्रियों को ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी, वहीं रेलवे सिस्टम में टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग पर भी रोक लगने की उम्मीद है।



