19 Aug 2026, Wed
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CG में शादी के गिफ्ट में बम देने वाले को उम्रकैद: कवर्धा ब्लास्ट में दूल्हे और भाई की मौत, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

कवर्धा, 19 अगस्त 2026। कबीरधाम जिले के बहुचर्चित होम थिएटर ब्लास्ट केस में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शादी के उपहार में दिए गए होम थिएटर में विस्फोटक लगाकर किए गए धमाके में दूल्हे और उसके भाई की मौत हुई थी, जबकि पांच लोग घायल हुए थे।

यह घटना 3 अप्रैल 2023 को हुई थी। मामले में करीब तीन साल चार महीने बाद 14 अगस्त 2026 को अदालत ने फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश कबीरधाम गितेश कुमार कौशिक ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के दो मामलों और धारा 307 के पांच मामलों में आजीवन कारावास की सजा दी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों हत्या के मामलों में दी गई उम्रकैद आरोपी के जैविक जीवन के अंत तक प्रभावी रहेगी। उसे सजा में लघुकरण, परिहार या किसी अन्य प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

 

 

असफल प्रेम प्रसंग बना वजह

जांच में सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर असफल प्रेम प्रसंग के चलते साजिश रची और शादी के उपहार के रूप में होम थिएटर में विस्फोटक छिपाकर भेजा। गिफ्ट खोलने के दौरान विस्फोट हुआ, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

अदालत ने अपराध को अत्यंत बर्बर मानते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई। इस फैसले के बाद करीब तीन साल पुराने चर्चित मामले में न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया।

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