19 Sep 2026, Sat

CG में 32 साल बाद परिवहन फीस बढ़ी: बस परमिट 2500 से 10 हजार, DL समेत कई सेवाएं महंगी; किसानों और SC-ST को राहत

रायपुर, 19 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने करीब 32 साल बाद विभिन्न सेवाओं की फीस में बदलाव किया है। नई दरें राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गई हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और व्यावसायिक वाहनों के परमिट से जुड़े कई कामों के लिए लोगों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा।

नई व्यवस्था का सबसे ज्यादा असर व्यावसायिक वाहन मालिकों पर पड़ेगा। यात्री बस परमिट की फीस 2,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। वहीं मोटर कैब (टैक्सी) परमिट जारी या नवीनीकरण की फीस 1,500 से बढ़कर 4,000 रुपये हो गई है।

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं भी महंगी

नई दरों के तहत चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने का शुल्क 50 से बढ़कर 100 रुपये हो गया है। लर्निंग लाइसेंस की दूसरी प्रति के लिए अब 100 रुपये और ड्राइविंग लाइसेंस की दूसरी प्रति के लिए 250 रुपये देने होंगे।

दुपहिया वाहन के अस्थायी पंजीयन की फीस 150 से बढ़कर 300 रुपये, जबकि निजी लाइट मोटर वाहन के अस्थायी पंजीयन की फीस 250 से बढ़कर 500 रुपये हो गई है।

व्यावसायिक वाहनों के परमिट पर बढ़ा शुल्क

मालवाहक वाहनों के परमिट की फीस 2,000 से बढ़कर 5,000 रुपये हो गई है। नेशनल परमिट के लिए अब 6,000 रुपये देने होंगे। किसी भी परमिट की दूसरी प्रति जारी कराने का शुल्क भी 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।

RTO के निर्णय या आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने का शुल्क सबसे अधिक बढ़ा है। यह 200 रुपये से बढ़कर 2,000 रुपये हो गया है।

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देर से परमिट रिन्यू कराने पर बढ़ता जाएगा शुल्क

नई व्यवस्था में परमिट की अवधि खत्म होने के बाद नवीनीकरण कराने पर देरी के हिसाब से शुल्क बढ़ेगा। 90 दिन, 180 दिन, 365 दिन और उससे अधिक देरी के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। यानी परमिट समय पर रिन्यू नहीं कराने पर वाहन मालिक को अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ेगा।

किसानों और SC-ST आवेदकों को राहत

नई फीस व्यवस्था में किसानों के लिए राहत का प्रावधान भी किया गया है। अपने नाम के ट्रैक्टर या ट्रॉली से संबंधित परमिट प्रक्रिया कराने वाले किसानों से शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को निर्धारित शुल्क का केवल 50 प्रतिशत देना होगा। इसका लाभ लेने के लिए संबंधित वर्ग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

प्रमुख सेवाओं की नई फीस

सेवा पुरानी फीस नई फीस
चिकित्सा प्रमाणपत्र ₹50 ₹100
लर्निंग लाइसेंस की दूसरी प्रति ₹50 ₹100
ड्राइविंग लाइसेंस की दूसरी प्रति ₹200 ₹250
व्यावसायिक वाहन चालक प्राधिकार पत्र ₹200 ₹300
निजी LMV अस्थायी पंजीयन ₹250 ₹500
व्यावसायिक LMV अस्थायी पंजीयन ₹500 ₹600
दुपहिया अस्थायी पंजीयन ₹150 ₹300
मोटर कैब परमिट ₹1,500 ₹4,000
मालगाड़ी परमिट ₹2,000 ₹5,000
मालगाड़ी नेशनल परमिट ₹2,000 ₹6,000
यात्री बस परमिट ₹2,500 ₹10,000
परमिट की दूसरी प्रति ₹500 ₹1,000
RTO आदेश के खिलाफ याचिका ₹200 ₹2,000

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