सूरजपुर, 30 सितम्बर 2026। जिले के भैयाथान विकासखंड के एक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा से दुष्कर्म और लैंगिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप में सहायक शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, छात्रा की शिकायत पर भटगांव थाने में मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1), 64(2)(ट), 351(3), 238 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने आरोपी शिक्षक को 21 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 28 सितंबर को निलंबन आदेश जारी किया। विभाग ने आदेश में कहा कि शिक्षक के खिलाफ गंभीर आरोप में अपराध दर्ज होने और गिरफ्तारी के बाद न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
विभाग ने प्रथम दृष्टया शिक्षक के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत माना। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय प्रेमनगर, जिला सूरजपुर निर्धारित किया गया है। मामले में पुलिस की कानूनी कार्रवाई जारी है।



