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अवैध सागौन जब्त : वन विभाग की छापामार कार्यवाही, एक घर से अवैध सागौन लकड़ी जब्त, भारतीय वन अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही

सतीश शर्मा, बलौदाबाजार, 28 अप्रैल

बलौदाबाजार वन मंडल के अर्जुनी परिक्षेत्र के अंतर्गत अमोदी गाँव में वन विभाग के द्वारा एक घर मे छापा मारा गया जिसमें अवैध सागौन लकड़ी की जब्ती हुई। अमोदी निवासी रामकुमार साहू पिता बाबूलाल साहू के घर छापा मार कार्यवाही हुई । अर्जुनी परिक्षेत्र अधिकारी टी आर वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार अर्जुनी परिक्षेत्र अंतर्गत सतत गश्त कर वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु कड़े कदम उठाए जा रहे हैं इसी कड़ी में अर्जुनी परिक्षेत्र के अंतर्गत आज प्रातः 8:30 बजे ग्राम अमोदी के रामकुमार वल्द बाबूलाल साहू के घर छापा मारकर 0.550 घ. मी. अवैध रूप से संग्रहित सागौन काष्ठ एवं चिरान जप्त किया गया। जिसकी कीमत लगभग 53000.00 रूपए है उक्त कार्यवाही में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 एवं विनिदिर्ष्ट वनोपज रखना छ.ग. वनोपज ( व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 15 एवं 16 के अंतर्गत वन अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है।

 

तलाशी के संपूर्ण कार्यवाही में वन मंडल अधिकारी बलौदाबाजार आलोक तिवारी उपवनमंडल अधिकारी कसडोल उदय सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी टी आर वर्मा के निर्देशन में किया गया साथ ही तलाशी की कार्यवाही में लक्ष्मी प्रसाद श्रीवास्तव (उपवन क्षेत्रपाल), संतराम ठाकुर (वनपाल), स.प.अ. अर्जुनी सुखराम छात्रे, (वनपाल), महराजी संतोष चौहान स.प.अ. गिनडोला वनरक्षक हरिराम साहू, रविंद्र कुमार पांडे, चंद्रभुवन मनहरे ,तृप्ति जायसवाल ,नरोत्तम पैकरा, राजेश्वर प्रसाद वर्मा, सोहन लाल यादव, कृष्ण कुमार कुशवाहा, गिरजा प्रसाद केवर्त्य, सुशील पैकरा, प्रवीण कुमार आडिले ,खगेश्वर ध्रुव ,भानु प्रताप आजाद, धरमसिंग बरिहा, प्रेमचंद घृतलहरे, भागवत प्रसाद श्रीवास, भागीरथी सोनवानी, फिरत राम यादव, सुनीता कंवर, गोविंद राम निषाद, वन चौकीदार भरत लाल साहू तथा सुरक्षा श्रमिकों का योगदान रहा ।

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