8 Oct 2026, Thu

भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ीं: निर्वाचन के खिलाफ याचिका पर 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई

बिलासपुर, 8 अक्टूबर। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। भाजपा के पराजित प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडेय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यह याचिका दायर की है।

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति के बाद हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत दायर आवेदन को विचार के लिए रखने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई।

नामांकन स्वीकार किए जाने पर उठाए सवाल

प्रेम प्रकाश पांडेय ने अपनी चुनाव याचिका में आरोप लगाया है कि देवेंद्र यादव का नामांकन पत्र नियमों के विपरीत स्वीकार किया गया। याचिका में चुनाव प्रक्रिया के दौरान आवश्यक वैधानिक जानकारी नहीं देने और ऐसे बयान या आचरण किए जाने का भी आरोप लगाया गया है, जिन्हें याचिकाकर्ता ने चुनावी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में बताया है।

हाईकोर्ट ने 2024 में तय किए थे पांच मुद्दे

इस मामले में हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2024 को सुनवाई के दौरान पांच प्रमुख मुद्दे तय किए थे। इनमें नामांकन पत्र की स्वीकृति, प्रत्याशी द्वारा आवश्यक जानकारी दिए जाने, चुनाव में कथित भ्रष्ट आचरण, चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 की अनिवार्य शर्तों के पालन और याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत का अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं।

अब मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी, जिसमें चुनाव याचिका से जुड़े आवेदन और संबंधित मुद्दों पर हाईकोर्ट में आगे की कार्यवाही होगी।

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