भूपेश टांडिया
रायपुर19 सितंबर
पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अपराधों पर नियंत्रण कर अपराधियों पर शिकंजा कसने, चाकूबाजी की घटनाओं पर पूर्ण रूप से काबू पाने हेतु धारदार हथियार रखकर घुमने वालों की पतासाजी करने तथा आम स्थानों पर शराब पीने, शराब पीने हेतु स्थान उपलब्ध कराने, सार्वजनिक मैदान, पार्क, चैक – चैराहों एवं सार्वजनिक स्थान पर चार पहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने वालों एवं अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है, जिसके तारतम्य में ऐसे लोगों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रहीं है।
इसी क्रम में 18 सितंबर को धारदार व घातक हथियार रखकर आम लोगों को आतंकित करते थाना गुढ़ियारी क्षेत्र के मुर्राभट्ठी में आरोपी विक्रम ध्रुव, थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्र के होटल पुनीत इंटरनेशनल के सामने आरोपी राहुल तिवारी, थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्र के इंद्रात्मा नगर पुरैना तालाब पास आरोपी राहुल जगत एवं थाना कबीर नगर क्षेत्र के सोनडोंगरी तालाब पार पास आरोपी रिंकू मौर्य एवं कोमल सिंह को गिरफ्तार कर उक्त पांचों आरोपियों के कब्जे से कुल 04 नग धारदार व घातक हथियार तथा थाना कबीर नगर के मामले में 01 नग दोपहिया वाहन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध संबंधित थानों में धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।
इसके साथ ही थाना विधानसभा, धरसींवा, तेलीबांधा, माना, टिकरापारा, खम्हारडीह, नेवरा एवं मंदिर हसौद में अलग – अलग सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक मैदान, पार्क, चैक -चैराहों एवं सार्वजनिक स्थान पर चार पहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने/पिलाने वाले कुल 12 व्यक्तियों के विरूद्ध सम्बन्धित थानों में धारा 36सी आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध करने के साथ ही थाना मंदिर हसौद क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करते आरोपी धनेश आडिल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 पाव देशी शराब तथा थाना राखी क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करते आरोपी रोहित टण्डन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 21 पाव देशी शराब जप्त कर दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद एवं राखी में धारा 34(1) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।