ब्रेकिंग : VHP ने की कलेक्टर से माँग…’10रुपये का सिक्का न लेने वालों के ऊपर हो कड़ी कार्रवाई’

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प्रमोद मिश्रा, बलौदाबाजार/ रायपुर | 22 नवम्बर 2021

 

 

 

 

 

प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी भी दुकानदारों और व्यापारियों के द्वारा 10 रुपये का सिक्का नहीं लेने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में भी इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मामले को लेकर जिला कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई है।

 

विश्व हिन्दू परिषद बजरंगदल जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी(मिकी), जिला मंत्री राजेश केशरवानी(बाबा),प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख हेमंत वर्मा ने जिला बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर सुनील कुमार जैन से मुलाकात कर अंग्रेजी शराब दुकान को रिसदा रोड से हटाने एवं रामसागर तालाब के आसपास पुलिस बल तैनात करने की विहिप की मांग पूर्ण करने पर आभार व्यक्त किया एवं शराब दुकान को नगर के सूनसान एवं मुख्य मार्ग से अन्यत्र खोलने का आग्रह किया है।

 

 

साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी 10 का सिक्का, जो कि बरसो से प्रचलन में हैं, लेकिन जिला बलौदा बाजार भाटापारा के बैंकों एंव व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में लेने से मना कर देते हैं और यही सिक्के सम्पूर्ण भारत में प्रचलन में है। जिससे भारत सरकार के द्वारा जारी सिक्के को मना करके राष्ट्रद्रोह जैसे अपराध को अंजाम दिया जा रहा है एवं जिससे आम जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।

 

 

विहिप के ज़िलाध्यक्ष अभिषेक तिवारी (मिकी) ने बताया कि आरबीआई के निर्देशानुसार, 10 रुपये का सिक्का भारतीय मुद्रा है। इसको लेने से इनकार करने पर राजद्रोह का मामला बनता है और जो ऐसा करता है, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (1) के तहत मामला दर्ज हो सकता है क्योंकि मुद्रा पर भारत सरकार वचन देती है। शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जेल तक हो सकती है। आरबीआई के निर्देशानुसार, रिजर्व बैंक ने 10 रुपये का सिक्का चलन से बाहर नहीं किया है। ऐसे में असली सिक्का लेने से मना करना कानूनन गलत है और भारतीय मुद्रा का अपमान है। सिक्कों को लेने से मना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए से 489इ के तहत अपराध है। इन धाराओं के तहत किसी विधिक न्यायालय द्वारा आर्थिक दंड, कारावास अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है।

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ऐसे में जिले के कलेक्टर से आग्रह किया कि बलौदा बाजार भाटापारा जिले मे व्यवसायिक एवं बैंकिग प्रतिष्ठानों में सख्ती से 10 के सिक्के को निर्बाध रूप से चलाने का आदेश जारी किया जाए एवं सरकार की अवहेलना करने वालो पर उचित कार्यवाही की जाए।

 

 

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