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जनहित में मांग : विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने बलौदाबाजार कलेक्टर से की मुलाकात, 10 रुपये की सिक्के नहीं लेने वालों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 22 नवंबर 2021

विश्व हिन्दू परिषद बजरंगदल जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी(मिकी),जिला मंत्री राजेश केशरवानी(बाबा),प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख हेमंत वर्मा ने जिला बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर सुनील कुमार जैन से मुलाकात कर अंग्रेजी शराब दुकान को रिसदा रोड से हटाने एवं रामसागर तालाब के आसपास पुलिस बल तैनात करने की विहिप की मांग पूर्ण करने पर आभार व्यक्त किया एवं शराब दुकान को नगर के सुनसान एवं मुख्य मार्ग से अन्यत्र खोलने का आग्रह किया साथ ही
भारत सरकार द्वारा जारी 10 का सिक्का को जिले में सुचारू रूप से चलाने और सिक्का नहीं लेने वालों पर कार्यवाही की मांग की ।

आपको बताते चले कि 10 का सिक्का बरसो से प्रचलन में है लेकिन जिला बलौदा बाजार भाटापारा के बैंको एंव व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में लेने से मना कर देते है और यही सिक्के सम्पूर्ण भारत में प्रचलन में है। जिससे भारत सरकार के द्वारा जारी सिक्के को मना करके राष्ट्रद्रोह जैसे अपराध को अंजाम दिया जा रहा है एवं जिससे आम जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।

 

ज्ञापन

विहिप के ज़िलाध्यक्ष अभिषेक तिवारी (मिकी) ने बताया कि आरबीआई के निर्देशानुसार, 10 रुपये का सिक्का भारतीय मुद्रा है। इसको लेने से इनकार करने पर राजद्रोह का मामला बनता है और जो ऐसा करता है उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (1) के तहत मामला दर्ज हो सकता है क्योंकि मुद्रा पर भारत सरकार वचन देती है। शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जेल तक हो सकती है। आरबीआई के निर्देशानुसार, रिजर्व बैंक ने 10 रुपये का सिक्का चलन से बाहर नहीं किया है। ऐसे में असली सिक्का लेने से मना करना कानूनन गलत है और भारतीय मुद्रा का अपमान है। सिक्कों को लेने से मना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए से 489इ के तहत अपराध है। इन धाराओं के तहत किसी विधिक न्यायालय द्वारा आर्थिक दंड, कारावास अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है।
विहिप ने माह की कि बलौदा बाजार भाटापारा जिले मे व्यवसायिक एंव बैंकिग प्रतिष्ठानों में सख्ती से 10 के सिक्के को निर्बाध रूप से चलाने का आदेश जारी किया जाए एवं सरकार की अवहेलना करने वालो पर उचित कार्यवाही की जाए।

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