प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 06 दिसंबर 2021
छत्तीसगढ़ में 14580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पात्र अभ्यर्थियों की तिथि को अब 6 महीने और बढ़ा दिया है । अभी तक 1 साल के लिए इसकी अवधि बढ़ाई गई थी लेकिन कोरोना काल और हाई कोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में रोक के बाद अब इसे 6 महीने बढा दी गई है । स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव जनक कुमार ने यह आदेश जारी किया है ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग में 14 हजार 580 पदों पर भर्ती के लिए व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची की वैद्यता में पुनः छह माह की वृद्धि कर दी है। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आज मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पूर्व में 01 सितम्बर 2020 को परीक्षाफल सूची की वैधता में एक वर्ष की वृद्धि की गई थी। वर्तमान में प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाए जाने के आदेश प्रभावशील होने के कारण आदेश जारी किए जाने में लगभग छह माह का अतिरिक्त समय संभावित है। इसलिए इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची के वैधता में पुनः 6 माह की वृद्धि की गई है।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय ने 9 मार्च 2019 को 14 हजार 580 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन की कण्डिका में यह उल्लेख था कि ‘व्यापम’ से प्राप्त परीक्षाफल सूची, परीक्षाफल जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक वैद्य होगी। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण वर्तमान में भर्ती की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी है, इसलिए विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल की सूची की वैधता में 01 सितम्बर 2020 को एक वर्ष की वृद्धि की गई थी।
इसी कड़ी में वर्तमान में प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाए जाने के आदेश प्रभावशील होने के कारण आदेश जारी किए जाने में लगभग छह माह का अतिरिक्त समय संभावित है। इसलिए इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची के वैधता में पुनः 6 माह की वृद्धि की गई है।