प्रमोद मिश्रा
बलौदाबाजार/रायपुर, 12 नवंबर 2022
छत्तीसगढ़ में अक्सर बेरोजगार युवकों से नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आता रहता है । एक बार फ़िर ऐसा ही केस सामने आते ठता है । मामला बलौदाबाजार जिले से आया है, जहां प्रार्थी अभिषेक कुमार साहू पिता लोमश कुमार साहू उम्र 29 वर्ष ग्राम सेमराडीह थाना सुहेला का द्वारा सन 2021 में माफिद बेग पिता मुस्तकीम उर्फ मिर्जा बेग से पहचान होने से मुलाकात के दौरान माफिद बेग नें बताया पी.एच.ई. विभाग मेरे पिता मुस्तकीम उर्फ मिर्जा बेग रायपुर नौकरी करते है पी.एच.ई. विभाग में नौकरी लगा देंगे कहने पर 600000 लाख रूपये को दिया था ।
आरोपियों द्वारा पैसा मिलने के बाद प्रार्थी को ना नौकरी लगाया और ना ही पैसे वापस किये कि रिपोर्ट पर अपराध धारा पंजीबध्द कर विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी माफिद बेग पिता मुस्तकीम उर्फ मिर्जा बेग को गिर कर जेल भेजा गया है तथा प्रकरण के फरार आरोपी मुस्तकीम उर्फ मिर्जा बेग पिता मुस्तफा बेग को उम्र 60 साल साकिन अशियाना फेस-2 अवंती विहार रायपुर को गिर. करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला बलौदा बाजार द्वारा प्रकरण के फरार आरोपीयो एवं लंबित अपराधो की निकाल करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी पुरूषोत्तम कुर्रे के निव्त्व में टीम बना कर रायपुर रवाना किया गया था । जो आरोपी सकुनत पर मिलने से गिर. कर हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे माननीय न्यायालय पेश किया गया उक्त कार्यवाही में सउनि माधो प्रसाद साहू प्र.आर. भीम साहू, शिवं शंकर कुर्रे, सहदेव पटेल का विशेष योगदान रहा