CG में शराबी शिक्षक निलंबित : स्कूल में पढ़ाने के बजाय करता था बच्चों से मारपीट, बच्चों की शिकायत के बाद शिक्षक निलंबित

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• कलेक्टर ने की निलंबन की कार्यवाही

• स्कूल आने से परहेज करते थे छात्र

विजय दुबे

 

 

जांजगीर, 04 मार्च 2023

छत्तीसगढ़ में आए दिन स्कूलों में शराबी शिक्षकों के शराब पीकर आने की खबर सामने आते रहती है । इस बार जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला धाराशिव (रोगदा) में पदस्थ एलबी शिक्षक दिनेश्वर प्रसाद सिदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। ग्रामीणों ने 27 फरवरी को जनदर्शन में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से शिक्षक दिनेश्वर प्रसाद की शिकायत की थी।

ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत कर कहा था कि दिनेश्वर प्रसाद सिदार शराब पीकर स्कूल आता है, नशे में बच्चों से मारपीट करता है और क्लास रूम में पढ़ाने के बजाय सोता रहता है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि शिक्षक अक्सर स्कूल में अनुपस्थित रहता है। जिसके बाद कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच में ग्रामीणों की शिकायत सही पाई गई। जांच में शिक्षक दिनेश्वर प्रसाद सिदार का नियमित रूप से स्कूल से अनुपस्थित रहना और शराब पीकर स्कूल आना पाया गया।

ग्रामीणों ने 27 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई थी। दिलेश्वर सिदार सहायक शिक्षक (एल.बी) शासकीय प्राथमिक शाला धाराशिव रोगदा में पदस्थ है। शिक्षक पर स्कूल का माहौल खराब करने का आरोप गांववालों ने लगाया था। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्कूल जाकर मामले की शिकायत की, शिक्षक को भी समझाया, लेकिन हर बार आरोपी शिक्षक पालकों से कहता था कि जो करना हो कर, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

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शारब के नशे में स्कूल में सोता शिक्षक

लोगों ने बताया कि शिक्षक अक्सर स्कूल 11 से 12 बजे के बीच में आता था और उपस्थिति पंजी पर साइन कर 2 से 3 बजे के बीच चला जाता था।

 

शिकायत की जांच के बाद शिक्षक को किया गया निलंबित

बीईओ नवागढ़ को जांच के लिए कहा गया था, जिसके बाद जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें संबंधित शिक्षक दिलेश्वर प्रसाद सिदार द्वारा शराब पीकर आना, अनियमिति रूप से उपस्थित रहना और शराब सेवन करने शाला से चले जाने संबंधी ग्रामीणों द्वारा शिकायत सही पाई गई हैं।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के तहत निलंबित शिक्षक के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत मानते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में दिलेश्वर प्रसाद सिदार का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ में नियत रहेगा। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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