24 Apr 2025, Thu 7:17:42 PM
Breaking

CG Big Breaking : CG में नियुक्तियों और प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ, GAD ने जारी किया सभी विभागों को पत्र, देखें पत्र की कॉपी

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 03 मई 2033

छत्तीसगढ़ में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार मिशन मोड पर आ गयी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने भी सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी सभी विभागों को पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। आपको बता दें कि 58 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम राहत के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत ही चीफ सिकरेट्री, डीजीपी सहित आला अधिकारियों की बैठक ली थी और भर्ती प्रक्रिया को तेज करने को कहा था।

 

GAD के द्वारा जारी किया गया पत्र

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण को सही बताया है। 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश में भर्तियां 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर हो सकेगी। हालांकि अभी यह राहत अंतरिम है। मतलब अगली सुनवाई या नये तथ्य के आते तक भर्तियां की जा सकेंगी। इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यहां करीब दो साल से आरक्षण विवाद के कारण भर्तियां, प्रवेश परीक्षाएं रुकी हुई हैं।

बीते साल नवंबर में ही हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस मामले में बड़ी राहत के तौर पर देखे जा रहे हैं। जल्द ही इस पर सरकार अपना पक्ष रख सकती है, इसके बाद भर्ती और आरक्षण आधारित अन्य प्रक्रियाओं पर स्थिति साफ हो सकेगी।

Share
पढ़ें   धमतरी ब्रेकिंग : जिले के ग्राम राजपुर में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, पूरी गांव में फैली सनसनी

 

 

 

 

 

You Missed