“न्याय सभी के लिए” उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी का योगदान जरूरी – न्यायाधीश संतोष शर्मा

छत्तीसगढ़

प्रमोद मिश्रा, रायपुर, 05 मई 2023

लोक अदालत की सफलता सभी विभागों के सहयोग से और “न्याय सभी के लिए”उददेश्य को पूरा करने के लिए सभी का योगदान जरूरी है, जिससे नेशनल लोक अदालत के अच्छे परिणाम आ सकें।आगामी नेशनल लोक अदालत जो कि दिनांक 13.5.2023 को आयोजित होनी है, के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री संतोष शर्मा जी द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीशगण,जिलों के न्यायिक अधिकारियों, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बैंक बीमा के अधिकारियों,बिजली विभाग के अधिकारीगण,फाइनेंस कंपनी के अधिकारीगण,अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष,आयुक्त नगर-पालिका निगम इत्यादि के साथ विशेष रूप से बैठक लेकर आगामी लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण आगे कहा कि मोटर दुघर्टना दावा प्रकरणों, ट्रैफिक चालान, कामशिर्यल कोर्ट, चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद के मामलों का लोक अदालतो मेें निराकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। छोटे विवादों का लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारण हो जाने से न्यायालय पर ऐसे छोटे मामलों का भार कम होता है और न्यायालय को संगीन मामलों के शीध्र निराकरण हेतु सुगमता होती है। बैठक में उपस्थित जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा की गयी है कि वे अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रकरणों के निपटारे का प्रयास करें। ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, विद्युत बिल, नगरपालिका के टैक्स, जल देयक, श्रम विवाद,भाड़ा नियंत्रण, राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकृत कर उनके पक्षकारों को राहत दिलायी जा सकती है।विभिन्न विभागों नगर निगम के 15,000,दूरभाष के 3000,बैंक संबंधी 10,000 बिजली विभाग के 5000 प्रकरण को चिन्हांकित किया गया है। जिला न्यायाधीश द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा की कि नेशनल लोक अदालत में चिन्हांकित किए जाने वाले प्रकरणों के पक्षकारों को उचित समय पूर्व नोटिस तामील करायी जा सके, इसके संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ताकि पक्षकार अपने मामलों के संबंध में न्यायालयों में उपस्थित रह सके। सभी विभागों से अपेक्षा करते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन हाईब्रिड माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए ऐसा कोई पक्षकार जो वचुर्अल माध्यम से मामले में उपिस्थत होना चाहता है, तो उसकी उपस्थिति के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होनें लोगों को उनके घर तक न्याय की पहंच उपलब्ध सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विगत नेशनल लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए आयोजित की गई मोहल्ला लोक अदालत की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि आगामी नेशनल लोक अदालत में भी जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पक्षकारों को उनकी छोटी मोटी जनोपयोगी समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करें।न्यायाधीश संतोष शर्मा जी ने कहा कि जिस गति से लोक अदालतों के सफलता का प्रयास चल रहा है, वह धीमा नहीं होना चाहिए।

लोक अदालतों में अधिक से अधिक प्रकरण चिन्हांकित किया जाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि यह प्रयास होना चाहिए कि चिन्हांकित किए गए प्रकरणों का अच्छी तरह अध्ययन किया जावे, ताकि पक्षकारों को प्रकरण के बारे में अच्छे से समझाया जा सके। उन्होनें व्यक्त किया कि मोटर दुघर्टना मुआवजा संबंधी मामलों में अब बीमा कंपनियां भी आगे आकर पीड़ित पक्ष से राजीनामा करने का प्रयास करती है, इसलिए इस दिशा में प्रयास आवश्यक है। यह उत्साह का विषय है कि माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा,मुख्य न्यायाधिपति छ.ग. उच्च न्यायालय एवम मुख्य संरक्षक,
छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा छत्तीसगढ राज्य में लोक अदालतों के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण की सराहना की गई है।आगामी लोक अदालतों के आयोजन के उद्देश्यों को पूरा करने में ऐसे ही प्रयास करते रहने की आवश्यकता है |
ज्ञात हो कि नेशनल लोक अदालत नालसा, नई दिल्ली के निदेर्शानुसार पूरे देश में कलैण्डर वर्ष 2023 में लोक अदालत का आयोजन सभी स्तरों अथार्त् तहसील न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय स्तर पर आयोजित होनी है। इसी अनुक्रम में आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13.05.2023 को किया जाना है।

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