राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत,जिले के 94 बंदी रिहा

छत्तीसगढ़

रायपुर। केन्द्रीय जेल रायपुर में राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें 114 मामले अदालत के सामने रखे गये जिसमें 94 मामलों का निराकरण कर 94 बंदियों को रिहा किया गया।यह आयोजन शनिवार को कार्यपालक अध्यक्ष/ न्यायमूर्ति महोदय श्री गौतम भादुडी, छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर के द्वारा किया गया। केन्द्रीय जेल रायपुर में राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय अब्दुल जाहिद कुरैशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ने किया।

शुभारंभ अवसर पर माननीय श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के द्वारा बंदियों को संबोधित करते हुये बताया गया कि अंडर ट्रायल रिव्यु कमेटी 2023 के अंतर्गत केन्द्रीय जेल रायपुर एवं उप जेल गरियाबंद में ऐसे बंदी जो अभिरक्षा में अधिक अवधि से निरूद्ध है, उनके प्रकरणों में शीघ्र निराकरण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय शीघ्र निराकरण के प्रयास कर रहे हैं। जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निरूद्ध बंदियों के मौलिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार की सुरक्षा के लिये निरंतर कार्य कर रहा है। बहुत से बंदी ऐसे हैं जो अपने मामले की पैरवी के लिये अधिवक्ता की नियुक्ति, आर्थिक स्थिति कमजोर होने या निर्धनता के कारण जमानत राशि की व्यवस्था नहीं कर पाते है तो ऐसी स्थिति में आपके साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी सहायता हेतु तत्पर है जो आपके मामले को सरल एवं सहज प्रक्रिया से निपटारे के लिये निःशुल्क विधिक सहायता करेगा। छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का अभियान सराहनीय पहल है । जिससे जेलों में निरूद्ध बंदियों की अधिकता को कम करने हेतु कम अवधि की सजा वाले मामलों को चिन्हांकित करते हुये मामलों के निपटारे के लिये जेल लोक अदालत का समय समय पर आयोजन किया जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-रायपुर श्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रत्येक कार्यदिवस के शनिवार को भी जेल लोक अदालत का आयोजन होता है जिसमें कोई भी बंदी अपने मामले का निराकरण करा सकता है और यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भी जेल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण करने हेतु आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रेषित करा सकता है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे मामलों में निःशुल्क सेवा प्रदान करती है जेल अधीक्षक श्री एस.एस. तिग्गा द्वारा अपने उदबोधन में कहा गया कि हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से बंदियों के सर्वोत्तम हित के लिये कार्य कर रहे है और बंदियो की अपीले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क रूप से जिला स्तर से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उक्त कार्यक्रम के दौरान माननीय श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के द्वारा केन्द्रीय जिला जेल में बंदियों को दी जानवाली सुविधाओं जिसमे स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादी का भी निरीक्षण किया गया और बंदियों के द्वारा बनाये हस्ताकला एवं कलाकृतियों को भी सराहा गया। माननीय महोदय के द्वारा जेल प्रशासन के द्वारा आम जनों के लिये चलाये जा रहे स्वल्पाहार केन्द्र के सफाई एवं गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया गया।

 

 

 

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इस अवसर पर श्री दिग्विजय सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर श्री गिर्जश प्रताप सिंह JMFC / रेल्व मजिस्ट्रेट श्री समीर कजूर न्यायाधीश, IMFC / चतुर्थ व्ययवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्रीमती निधि शर्मा IMFC / व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्री प्रवीण मिश्रा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर श्री एस. एस. तिरंगा जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल रायपुर श्री आशुतोष देवांगन, अनुविभागीय दाकारी (नगर), पैरालीगल वालेंटियर्स श्री आशुतोष तिवारी, श्री राकेश कुमार, श्री सुप्रभात हलदार, सहदेव नेताम,श्री मनीष ध्रुव एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी श्री दिलीप चंद्राकर व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जिला रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत में कुल 142 प्रकरण रखे गये थे जिनमें से 94 प्रकरण निराकृत हुये और 94 बंदी आज रिहा हुये।

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