कोयला घोटाले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

छत्तीसगढ़

प्रमोद मिश्रा

बिलासपुर,1 मार्च। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा है।
मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला लेवी घोटाले में यादव के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। रायपुर की विशेष अदालत में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।
गुरुवार को विधायक की ओर से हाई कोर्ट में दलील दी गई कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी का आरोप है कि आरोपी सूर्यकांत तिवारी को जानता है। केवल इस आधार पर उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। दूसरी ओर ईडी की ओर से कहा गया कि अन्य आरोपियों के साथ मिलकर विधायक ने कोयला लेवी वसूल की है।
मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने 550 करोड रुपए के कथित कोयला घोटाले में अब तक निलंबित आईएएस रानू साहू और समीर विश्नोई, राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, खनिज विभाग के संयुक्त संचालक एस एस नाग और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इस समय यह सभी आरोपी जेल में हैं।

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