14 Apr 2025, Mon 2:34:46 PM
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पगारिया कॉम्पलेक्स स्थित 01 दर्जन दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाला आदतन चोर ईजहान खान गिरफ्तार

*घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपी को किया गया गिरफ्तार*

* थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्रान्तर्गत पगारिया कॉम्पलेक्स स्थित अलग-अलग कुल 12 दुकानों का ताला तोड़कर दिया था चोरी की घटनाओं को अंजाम।*

* आरोपी ईजहान खान है आदतन चोर, जो पूर्व में भी चोरी, नकबजनी के कई प्रकरणों सहित आर्म्स एक्ट में अलग-अलग थानों से रह चुका है जेल निरूद्ध।*

 

* आरोपी के कब्जे से चोरी की नगदी रकम एवं घटना में प्रयुक्त आलाजरब किया गया है जप्त।*

* आरोपी के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 152/24 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।*

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 12 अप्रैल 2024|प्रार्थी अमर परचानी ने थाना देवेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह पगारिया काम्पलेक्स पुराना बस स्टैण्ड पंडरी रायपुर में दुकान नंबर 01 आनंद प्रिंटर्स के नाम से संचालित करता है। दिनांक 09.04.2024 को रात्रि 09.30 बजे प्रार्थी सहित कॉम्पलेक्स के अन्य दुकानदार भी अपनी-अपनी दुकाने बंद करके घर चले गये थे। दिनांक 10.04.2024 को सुबह 08.30 बजे जब प्रार्थी दुकान खोलने के लिए अपनी दुकान में आया तो देखा की उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ था और गल्ला में रखा हुआ नगदी रकम नही था, साथ ही अन्य दुकानदार भी कॉम्पलेक्स में आये तब ज्ञात हुआ कि प्रार्थी की दुकान के साथ-साथ अन्य दुकानदारों की – दुकान नंबर 06, 07 सूर्या होजयरी, दुकान नंबर 15 मेहर मार्केटिंग मेडिकल दुकान, दुकान नंबर 16 कव्हर होजयरी, दुकान नंबर 45 शिवम बेग, दुकान नंबर 47 डाल कास्मेटिक, दुकान नंबर 66 आर0बी0 ठक्कर एनएक्स, दुकान नंबर 72-73 महाबीर टेक्स, दुकान नंबर 84 मनीषा होजयरी एवं दुकान नंबर 99 रोहित होजयरी दुकानों के भी ताले टूटे हुए था तथा उनके दुकानों के गल्लों में रखें नगदी रकम नहीं थे। कोई अज्ञात आरोपी प्रार्थी सहित अन्य दुकानदारों के दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर नगदी रकम को चोरी कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 152/24 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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चोरी की घटनाओं को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन डॉ. अनुराग झा (अपुअ), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी देवेन्द्र नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थलों का बारिकी से निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी सहित अन्य दुकानदारों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करते हुए प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही तरीका वारदात के आधार पर चोरी के प्रकरणों में हाल ही में जेल से रिहा हुए अपराधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई कि राजातालाब नई बस्ती निवासी ईजहान खान जो पूर्व में भी चोरी के प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है, को घटना स्थल के आसपास देर रात्रि संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा ईजहान खान की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया।

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जिस पर आरोपी ईजहान खान को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से चोरी

की नगदी रकम 7,330/- रूपये, चोरी के पैसों से क्रय की गई 01 नग घड़ी तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त आलाजरब जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

आरोपी ईजहान खान आदतन चोर है, जो पूर्व में भी थाना देवेन्द्र नगर, सिविल लाईन, गोलबाजार सहित अन्य थानों से भी चोरी, नकबजनी एवं आर्म्स एक्ट के कई प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है।

*गिरफ्तार आरोपी – ईजहान खान पिता स्व. मुस्ताक खान उम्र 28 साल निवासी नई बस्ती राजातालाब थाना सिविल लाईन रायपुर।*

*कार्यवाही में निरीक्षक आशीष यादव थाना प्रभारी देवन्द्र नगर, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी परेश पाण्डेय, सउनि शंकर लाल धु्रव, प्र.आर. रविकांत पाण्डेय, आर. आशीष राजपूत, राहुल शर्मा, थाना देवेन्द्र नगर से सउनि टी.आर. भारद्वाज, आर. संदीप सिंह एवं रोहित कुमार की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*

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