हादसे में मृत 19 तेंदूपत्ता संग्राहकों को सामूहिक सुरक्षा योजना के तहत मिलेगी अनुग्रह राशि

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प्रमोद मिश्रा

कवर्धा, 21 मई 2024

जिले के पंडरिया ब्लॉक- जिला यूनियन कवर्धा के अंतर्गत पंडरिया ब्लॉक के ग्राम-सेमरहा के लगभग 35 ग्रामीण तेंदूपत्ता संग्रहण करने ग्राम-सेमरहा से 17 कि.मी. दूर ग्राम-बाहपानी से लगे जंगल में पिकअप में गये थे। लौटते समय पिकअप के ब्रेक फेल हो जाने के कारण पिकअप लगभग 20 फीट ऊँची पहाड़ी से पलट गई।

 

 

 



इस दुर्घटना में मौके पर ही 13 संग्राहकों की मृत्यु हो गई और 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को अस्पताल ले जाते समय 5 और संग्राहकों की मृत्यु हो गई। जिला अस्पताल पहुँचने पर एक और संग्राहक की मृत्यु हो गई। इस प्रकार कुल 19 संग्राहकों का निधन हो गया। 2 संग्राहक जिला अस्पताल कवर्धा में उपचार हेतु भर्ती हैं। सभी संग्राहक गोंड़ जाति के थे। मृतकों में 3 मुखिया संग्राहक, 13 मुखिया संग्राहक के सदस्य तथा 3 नाबालिग बच्चे शामिल हैं।

तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत् मृतकों के परिजनों को अनुदान राशि दी जाएगी। मुखिया संग्राहक के उत्तराधिकारी को एवं संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना के तहत मुखिया संग्राहक के सदस्यों (मृतक) के उत्तराधिकारी को शीघ्र-अतिशीघ्र पात्रता अनुसार अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी।

घटना स्थल पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अरूण पाण्डेय, आईजी पुलिस दीपक झा, कलेक्टर-कबीरधाम जनमेयज महोबे, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव, वनमंडलाधिकारी शशि कुमार ने परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की तथा संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

तेन्दूपत्ता मुखिया संग्राहक एवं सदस्य हेतु संघ एवं शासन द्वारा निम्नानुसार अनुदान राशि का प्रावधान है:
तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु तिथि को आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होने पर सामान्य मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये अतिरिक्त, पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 2.00 लाख रुपये तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 1.00 लाख रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

मुखिया की मृत्यु आयु 50 से 59 वर्ष के बीच होने पर सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपये, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000 रुपये, पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 75,000 रुपये एवं आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 37,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के अतिरिक्त सदस्य की मृत्यु होने पर 12,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

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