प्रमोद मिश्रा
नई दिल्ली, 13 जून 2024
NEET एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोरकार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे।
इन कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा। ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो और सभी बच्चों की काउंसलिंग पहले से तय तारीख 6 जुलाई से एकसाथ हो सके। जो कैंडिडेट परीक्षा नहीं देना चाहेगा, उसका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स बगैर पुराने स्कोरकार्ड के आधार पर ही माना जाएगा। केंद्र के इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को NEET-UG 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें 3 मांग की गई थीं…
* परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच SIT-एक्सपर्ट कमेटी करे।
* मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए।
* NEET परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए।
* पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना किया था
इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।
हालांकि, SC ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और NTA को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहीं, एनटीए ने कहा है कि परीक्षा सही है।
दिल्ली HC ने NTA को नोटिस जारी किया
वहीं, 12 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET UG एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देने और कथित पेपर लीक की 4 नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने NTA को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई रखी है। इसमें सुनवाई रोस्टर करेगी।