प्रमोद मिश्रा
दुर्ग, 25 जून 2024
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शासन से प्राप्त भूमि का कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय किए जाने और पूर्व में अपीलीय न्यायालयों नामांतरण निरस्त करने के बाद भी नियम के ताक में रखकर नामांतरण करने वाले दुर्ग तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को दुर्ग संभागायुक्त सत्य नारायण राठौर ने निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम बोडेगांव में खसरा नंबर 717 रकबा 0.9200 हेक्टेयर भूमि शासकीय जमीन थी। जिसे गलत तरीके से बिक्री करने की श्किायत दुर्ग संभागायुक्त कार्यालय में 2 मई को दी गई थी।
शिकायत पर संभागायुक्त ने कलेक्टर से प्रतिवेदन मंगाकर जांच करने पर पाया कि शासन से प्राप्त जमीन को कलेक्टर की अनुमति के बिना बेचा गया है। इस कारण अतिरिक्त तहसीलदार ने 9 नवंबर 2022 को जमीन का नामांतरण निरस्त कर दिया था।
इसके बाद आवेदक ने एसडीएम कोर्ट में नामांतरण के लिए अपील किया। एसडीएम दुर्ग ने उसकी अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद जमीन खरीदने वाले ने न्यायालय आयुक्त दुर्ग संभाग आवेदन लगाया था। उसकी अपील यहां से भी खारिज कर दी गई। इसके बाद भी तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने उस जमीन का नामांतरण आदेश जारी कर दिया।
इस मामले की जांच के बाद संभागायुक्त कार्यालय से तहसीलदार दुर्ग प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को शोकाज नोटिस जारी किया था। तहसीलदार ने उसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद संभागायुक्त ने तहसीलदार को दोषी पाते हुए आरोपी तहसीलदार के निलंबन के आदेश जारी किए गए।