प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 16 जुलाई 2024
छत्तीसगढ़ में मवेशी तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में नया नियम जारी किया गया है। उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मवेशियों के परिवहन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। वाहन पर पशुओं के परिवहन का संकेत देने वाला बोर्ड लगाना होगा। अवैध परिवहन पकड़े जाने पर वाहन जब्त किया जाएगा और अवैध परिवहन में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी।
गृहमंत्री ने यह भी बताया कि इसके लिए 7 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। हालांकि, ये दोनों प्रावधान कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 में पहले से ही शामिल थे। पुलिस मुख्यालय से निर्देश जारी हो गए हैं। लाइसेंस देने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि लाइसेंस जारी करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इनके संपर्क नंबर हर थाने में सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि लोग अवैध परिवहन की सूचना दे सकें। गृह मंत्री ने कहा कि नये नियमों के अनुसार मवेशियों का अवैध परिवहन एक संज्ञेय अपराध होगा और गैर-जमानती होगा।