तंग आकर आशिक और पूर्व पति ने महिला को मार डाला..फिर ‘दृश्यम’ फ़िल्म देखकर शव और स्कूटी को ठिकाने लगाने का सीखा आईडिया

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सतीश शर्मा

कवर्धा, 11 अगस्त 2024

छत्तीसगढ़ के कवर्धा के हत्यारों को ‘दृश्यम’ फ़िल्म देखकर हत्या करने और पुलिस को चकमा देकर लाश ठिकाने लगाने का आइडिया सूझा, जिसका ख़ुलासा अब हो गया है।

 

 

जानकारी के अनुसार आवेदक रामखेलावन साहु ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी बेटी ग्वालीन साहू पति लुकेश साहू घर से पेशी मे कवर्धा जा रही हूँ, कहकर 18 जुलाई की सुबह 11 बजे से निकली, जो 22 जुलाई तक घर वापस नहीं आई है।

जिसके बाद रिपोर्ट पर थाना स.लोहारा में गुम इंसान क्रमांक 43/24 कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया।

जांच के दौरान गुमशुदा के भाई मुकेश साहु से पूछताछ करने पर बताया कि ग्वालिन बाई साहू, जो शादी होकर ग्राम चिमागोदी लुकेश साहू के घर गई थी, बहन और जीजा के बीच में 3 बच्चे हैं। उसके जीजा लुकेश साहू बहन को चरित्र शंका के आधार पर बीते तीन वर्ष से छोड़ दिया था।

तब से बहन अपने बच्चों के साथ ग्वालिन अपने मायके में रह रही है एवं इसी बीच बहन ग्वालिन बाई राजा राम साहू के पास चली गई थी, जिसे राजा राम साहू ने घोटिया रोड कवर्धा में किराये के मकान में रखा था l

बहन ने अपने पति लुकेश साहू से अपने व बच्चों के लिए भरण पोषण हेतु कवर्धा कोर्ट में केस की थी, जिस पर कोर्ट द्वारा तीनो बच्चों के नाम पर 4500 रूपये मासिक खर्च आदेश दिया था, जिसका पैसा समय-समय पर लुकेश साहू कोर्ट में जमा करता था।

दिनांक 18 जुलाई को भरण पोषण का पैसा लेने ग्वालिन स्कूटी वाहन क्रमांक सीजी 09 जे क्यू 9044 से कवर्धा गई थी, जो वापस घर नही आई।

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जानकारी के बाद संदेहियों राजा राम साहू और लुकेश साहू को तकनीकी साक्ष्य – उनके मोबाइल लोकेशन, आईपीडीआर, सीडीआर के आधार पर थाना बुलाया गया व कड़ाई से पुछताछ करने पर बताया कि दोनों ग्वालिन बाई साहु से तंग आकर उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे, जिसके लिए लगभग एक महीने से प्लान बना रहे थे l

बार बार हत्यारों ने देखा दृश्यम
इस बीच राजाराम ने 04 बार और लुकेश ने 01 बार दृश्यम फिल्म देखा, ताकी हत्या कर शव को ठिकाना लगा कर पुलिस से बचा जा सके।

अंत में दोनों आरोपी दिनांक 19 जुलाई को एक मंशा से एक राय होकर षडयंत्रपुर्वक ग्वालिन बाई साहू को घानीखुटा घाट के जंगल में ले जाकर उसकी साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दफ़ना दिये। आरोपियों के निशानदेही पर मृतिका के शव को और आरोपियों के मेमोरेंण्डम कथनानुसार उनके निशानदेही पर अलग –अलग जगहों से घटना में प्रयुक्त एक मोटर सायकल आरोपी लुकेश के घर से, शव को दफनाने में उपयोग किये एक गैती एंव एक फावडा कस्तूरबा स्कूल के पास नाले से, कर्रानाला बैराज पानी अंदर से मृतिका का लाल रंग की स्कूटी चाभी सहित, मृतिका की साड़ी घाटनस्थल के पास से, मृतिका द्वारा पहने गए सोने चांदी के जेवर को अरोपियों के गांव के पास मुड़घुसरी रोड के किनारे बिजली के खंभे के पास मिट्टी खोदकर निकल कर पेश करने पर बरामद किया गया।

आरोपी राजा राम साहु और लुकेश साहु के ऊपर अपराध धारा – 103(1), 61(2)(क), 238(ख) भारतीय न्याय संहिता का घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूध्द थाना स. लोहारा में अपराध क्रमांक 234/2024 कायम कर विवेचना में लिया गया l आरोपीयो को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

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