रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन: मतदान से पूर्व प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्वप्रमाणीकरण अनिवार्य, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक

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प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 10 नवम्बर 2024

भारत निर्वाचन आयोग ने रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन में मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के निर्देश जारी किए हैं। मतदान तिथि 13 नवम्बर निर्धारित की गई है, और आयोग ने निर्देश दिए हैं कि इस दिन और उससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्वप्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि आयोग द्वारा जारी परिपत्र में निर्देश दिए गए हैं कि इन विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जिला या राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से कराना होगा। आयोग ने मीडिया प्रमाणन समितियों को प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश भी दिए हैं। आवेदनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे विज्ञापन के प्रकाशन से कम से कम दो दिन पूर्व प्रमाणन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

 

 

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने बताया कि मतदान से एक दिन पहले और मतदान तिथि को प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों का खंडन करना संभव नहीं होता, जिससे प्रभावित दल या प्रत्याशी को सफाई देने का अवसर नहीं मिलता। ऐसे में स्वतंत्र, पारदर्शी, और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए मतदान दिवस के एक दिन पहले और मतदान तिथि पर प्रकाशित होने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्वप्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है।

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