आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग के मामलों में फंसे IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बिलासपुर हाईकोर्ट ने सभी प्रोसिडिंग रद्द कर झूठे केसों में फंसाने का आरोप खारिज किया

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प्रमोद मिश्रा

बिलासपुर, 13 नवंबर 2024
बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ IPS अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सभी केस रद्द कर दिए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने फैसले में कहा कि जीपी सिंह को गलत तरीके से परेशान करने और झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की गई थी, और उनके खिलाफ किसी भी केस में ठोस सबूत नहीं मिले।

जीपी सिंह, जो 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं, पर आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग के आरोप थे। हाईकोर्ट ने इन सभी मामलों की प्रोसिडिंग को रद्द करते हुए राहत दी है। यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने जीपी सिंह को बहाली का आदेश दिया था, और जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी।

 

 

 

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में दर्ज राजद्रोह के मामले में यह कहते हुए हस्तक्षेप किया कि जीपी सिंह को झूठे मामलों में फंसाया गया है।

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