छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को अग्रिम जमानत में राहत नहीं : एसीबी-ईओडब्ल्यू से जवाब तलब, FIR पर स्टे से इनकार

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प्रमोद मिश्रा

बिलासपुर, 28 नवंबर 2024

पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है. मामले में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के अग्रिम जमानत नहीं देने के फैसले को बरकरार रखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से जवाब तलब किया है.

 

 

 

मामले की अगली एक हफ्ते बाद होगी. जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई. पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की ओर से मामले में ईओडब्ल्यू पर झूठे आपराधिक केस में फंसाने का आरोप लगाया गया है, जिस पर उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है.

जस्टिस ने एफआईआर पर स्टे देने से इंकार करते हुए एसीबी-ईओडब्ल्यू से जबाव तलब किया है. बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने डॉ. आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा, सतीश चंद्र वर्मा और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धाराओं 7, 7क, 8, और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धाराएं 182, 211, 193, 195-ए, 166-ए, और 120बी के तहत अपराध दर्ज किया था.

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