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बलौदाबाजार हिंसा मामला: 449 पन्नों के अभियोग पत्र के बाद भी भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत पर सस्पेंस, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

प्रमोद मिश्रा
बलौदाबाजार, 12 दिसंबर 2024

बलौदाबाजार जिले में 10 जून को हुई हिंसा और आगजनी की घटना के मुख्य आरोपी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मामले का घटनाक्रम:

 

10 जून को बलौदाबाजार में भड़की हिंसा और दंगों के पीछे देवेंद्र यादव पर अपने समर्थकों को उकसाने का आरोप है। इस दौरान सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप भी लगाए गए। पुलिस द्वारा इस मामले में 449 पन्नों का एक विस्तृत अभियोग पत्र तैयार किया गया था, जिसे कोर्ट में पेश किया गया।

गिरफ्तारी और आरोप:

भिलाई स्थित अपने निवास से विधायक यादव को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उन्हें दंगे भड़काने, हिंसा फैलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया।

फैसले पर नजर:

हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, और अब फैसले का इंतजार है। इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति में भी हलचल मची हुई है। सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।

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