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CG कैबिनेट के बड़े फैसले: नई आबकारी नीति को मंजूरी, विदेशी शराब पर 9.5% अतिरिक्त शुल्क खत्म, ई-प्रोक्योरमेंट समिति भंग, उपभोक्ता आयोग में नया पद स्वीकृत

प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 02 मार्च 2025

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में आबकारी नीति 2025-26, श्रम कानूनों में संशोधन, उपभोक्ता आयोग में नए पद, औद्योगिक विकास नीति और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौते सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

1. आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी, विदेशी शराब पर 9.5% अतिरिक्त शुल्क समाप्त
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी, जो 2024-25 के समान होगी। इसके तहत—

 

  • राज्य में 674 देशी व विदेशी मदिरा दुकानें संचालित होंगी।
  • प्रीमियम शराब दुकानों का संचालन पूर्ववत रहेगा।
  • विदेशी मदिरा पर 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया।
  • मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क को यथावत रखा गया।

2. लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी

  • राज्य की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया।

3. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ई-प्रोक्योरमेंट समिति समाप्त

  • राज्य में ई-प्रोक्योरमेंट समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
  • अब 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को PFIC द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

4. उपभोक्ता आयोग में नए सदस्य पद की स्वीकृति

  • छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक नए सदस्य पद का सृजन किया गया।
  • इससे उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिलेगी।

5. समर्थन मूल्य योजना के तहत धान एवं चावल परिवहन की नई दरें तय

  • खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए धान व चावल परिवहन दरों को राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया गया।
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6. श्रम कानूनों में बड़ा संशोधन, उद्योगों को मिलेगी राहत

  • छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 पारित।
  • इसके तहत कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन होगा।

7. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 पारित

  • राज्य में रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी गई।

8. वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में पदोन्नति नियमों में छूट

  • उप पंजीयक के 9 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान की गई।

9. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को और प्रभावी बनाने का निर्णय

  • छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

10. सरकार और ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के बीच समझौता, ग्रामीण विकास पर जोर

  • छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के बीच ग्रामीण विकास और आजीविका सृजन हेतु एमओयू (MoU) को मंजूरी।
  • इसके लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया।

कैबिनेट बैठक के फैसले प्रदेश के विकास को देंगे गति

इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार, उपभोक्ता हितों और प्रशासनिक सुधारों को गति देंगे। सरकार ने आबकारी नीति में राहत देते हुए विदेशी मदिरा पर अतिरिक्त शुल्क समाप्त किया, जबकि श्रम कानूनों में संशोधन से व्यापारिक माहौल आसान होगा। वहीं, औद्योगिक नीति और ग्रामीण विकास से जुड़े फैसले राज्य के समग्र विकास को नई दिशा देंगे।

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