7 Apr 2025, Mon 9:29:13 PM
Breaking

बड़ी राहत: साय सरकार ने संपत्ति कर की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब 30 अप्रैल तक बिना जुर्माना करें भुगतान, आदेश जारी…

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 02 अप्रैल 2025

साय सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। यानी, जो लोग 31 मार्च तक संपत्ति कर नहीं जमा कर सके, वे अब 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संपत्ति कर अदा कर सकते हैं। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने सभी कलेक्टर, आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेश जारी किया है।

 

आदेश में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2024-25 में लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची के कार्य में नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इस कारण निकायों में राजस्व वसूली का कार्य प्रभावित हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की गई है। अब नागरिक 30 अप्रैल 2025 तक संपत्ति कर जमा कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, नगरीय निकायों के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर संग्रहण करेंगे और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। सरकार के इस निर्णय से करदाताओं को राहत मिलेगी और राजस्व वसूली में भी तेजी आएगी।

Share
पढ़ें   इंद्रावती टाइगर रिज़र्व में बाघ !: टाइगर रिज़र्व में बाघ होने का मिला संकेत, भेजे गए मल में 37 सैम्पलों में से 25 बाघ के माने गए

 

 

 

 

 

By Desk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed