मीडिया 24 डेस्क
बिलासपुर, 03 मई 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 के ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, हाईकोर्ट 12 मई (सोमवार) से 6 जून (शुक्रवार) तक गर्मी अवकाश के चलते बंद रहेगा। न्यायिक कार्यवाही 9 जून (सोमवार) से पुनः आरंभ की जाएगी।
हालांकि, अवकाश के दौरान न्यायिक कार्य पूरी तरह से बंद नहीं रहेगा। विशेष तिथियों को अवकाशकालीन पीठों का गठन कर आवश्यक मामलों की सुनवाई की जाएगी। ये तिथियां इस प्रकार हैं – 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई, तथा 3 और 5 जून 2025। इन दिनों सुनवाई का समय प्रातः 10:30 बजे से निर्धारित किया गया है, और आवश्यकतानुसार कार्यवाही न्यायालय समय के बाद भी की जा सकेगी।
रजिस्ट्री कार्यालय रहेगा खुला
गर्मी अवकाश के दौरान हाईकोर्ट की रजिस्ट्री प्रत्येक कार्यदिवस को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुली रहेगी। यह व्यवस्था शनिवार, रविवार एवं घोषित अवकाशों को छोड़कर लागू होगी।
किन मामलों की होगी सुनवाई
अवकाश अवधि में आपात स्थिति से जुड़े सभी नए रिट, सिविल व आपराधिक मामलों को आवेदन के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा। नए और लंबित जमानत प्रकरण स्वतः ही सूचीबद्ध होंगे और उनके लिए विशेष आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य मामलों की सुनवाई हेतु ‘तत्काल सुनवाई’ के लिए पृथक आवेदन आवश्यक रहेगा।
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- अवकाशकालीन न्यायाधीश, आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति से अपने स्थान पर अन्य न्यायाधीश को नामांकित कर सकते हैं।
- डिवीजन बेंच मामलों की सुनवाई के उपरांत, समय उपलब्ध होने पर सिंगल बेंच के प्रकरणों की भी सुनवाई की जाएगी।
- पीठ की बैठक से एक कार्य दिवस पूर्व दोपहर 1:30 बजे तक प्रस्तुत किए गए मामलों को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
यह निर्देश हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा वादकारियों की सुविधा और आपात मामलों में न्यायिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।