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ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अनुराग कश्यप के खिलाफ रायपुर कोर्ट सख्त : गैर जमानती धाराओं 196, 299 और 353 में एफआईआर दर्ज करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर आया निर्णय

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 08 मई 2025

फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रायपुर की स्थानीय अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये सभी धाराएं गैर जमानती हैं।

यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांशा बेक ने दिया। कोर्ट ने यह फैसला एडवोकेट अंजिनेश शुक्ला, निमिष किरण शर्मा और संदीप थोरानी की ओर से दाखिल परिवाद के आधार पर सुनवाई के बाद सुनाया।

दरअसल, 18 अप्रैल को अनुराग कश्यप ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्राह्मण समाज को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने लिखा—“मैं ब्राह्मणों पर मूतूंगा, कोई प्रॉब्लम?” इस बयान से आहत होकर एडवोकेट अंजिनेश शुक्ला ने 20 अप्रैल को संबंधित थाना प्रभारी को शिकायत सौंपी थी।

लेकिन, पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर शुक्ला ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स के निर्णयों का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि यह बयान न केवल सामाजिक सौहार्द को भंग करता है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुँचाता है।

कोर्ट ने दिए निर्देश

कोर्ट ने तर्कों और विधिक दृष्टांतों को स्वीकार करते हुए अनुराग कश्यप के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश संबंधित थाना को दिए हैं।

एडवोकेट अंजिनेश शुक्ला ने कहा:

“शिकायत के बावजूद एफआईआर नहीं हुई, इसलिए हमें कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने हमारे द्वारा प्रस्तुत मद्रास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को आधार मानते हुए यह आदेश जारी किया है। अब अनुराग कश्यप पर हेट स्पीच के लिए IPC की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होगा।”

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