बिलासपुर, 13 जून 2025
तीन तलाक पर कानून बनने के बावजूद इसके मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला न्यायधानी बिलासपुर में सामने आया है, जहां एक महिला को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और अंततः पति ने उसे तीन बार “तलाक” कहकर घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

घटना तारबाहर थाना क्षेत्र की है। यहां रहने वाली पीड़िता का विवाह दिसंबर 2022 में भिलाई के सुपेला निवासी नासिर अली से हुआ था। पीड़िता के परिजनों ने शादी में दहेज की सभी मांगें पूरी की थीं, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही नासिर, उसकी मां और अन्य परिजन महिला को कम दहेज लाने का ताना देने लगे। बाइक की मांग और चरित्र पर सवाल उठाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
पीड़िता के परिवार वालों ने विवाद को सुलझाने कई बार प्रयास किए और सामाजिक स्तर पर भी समझाइश दी गई, लेकिन शौहर नासिर और सास के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। महिला ने कई बार रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा।
आखिरकार, एक दिन नासिर ने उसे तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए नासिर अली, उसकी मां और अन्य परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बिलासपुर पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना बताती है कि तीन तलाक पर कानून लागू होने के बावजूद समाज में इसकी जागरूकता और सख्ती की अभी और आवश्यकता है।





