प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 27 अगस्त 2025

केंद्र सरकार ने देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए SPREE 2025 (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) की शुरुआत की है। यह विशेष पंजीकरण अभियान 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ईएसआई (Employees’ State Insurance) योजना से जोड़ना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बताया और कहा कि यह योजना सभी श्रमिकों के लिए उदार और व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
SPREE 2025 योजना के मुख्य पहलू:
- असंगठित, अस्थायी और ठेका श्रमिकों को ईएसआई दायरे में लाना।
- स्वास्थ्य सेवाओं, मातृत्व सहायता, आर्थिक सुरक्षा और अन्य सामाजिक लाभ प्रदान करना।
- नियोक्ताओं के लिए पंजीकरण में राहत—पिछले बकाया अंशदान पर कोई पेनल्टी नहीं, पुराने मामलों में निरीक्षण नहीं, और पंजीकरण उसी तारीख़ से मान्य जो नियोक्ता घोषित करेगा।
छत्तीसगढ़ में ईएसआईसी अपने क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों—रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग—के माध्यम से जागरूकता अभियान, हेल्प डेस्क और संगोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले वे नियोक्ता, जो अभी तक ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हुए हैं या जिन्होंने सभी पात्र कर्मचारियों को शामिल नहीं किया है, ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल या एमसीए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
रायपुर स्थित ईएसआईसी के उपनिदेशक रत्नेश राजन्य ने कहा, “SPREE 2025 नियोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक अनुपालन करने और श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा, मातृत्व सहायता और अन्य लाभ दिलाने का सुनहरा अवसर है। हमारा प्रयास इसे सरल, पारदर्शी और सभी हितधारकों के लिए लाभकारी बनाना है।”
इसके साथ ही, सरकार ने अमनेस्टी स्कीम 2025 को भी मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। इसके तहत नियोक्ताओं को ईएसआई अधिनियम से संबंधित विवादों और लंबित मुकदमों का निपटारा करने का एकमुश्त अवसर मिलेगा।
ईएसआईसी ने प्रदेश के उद्योगों, एमएसएमई, सेवा क्षेत्र की इकाइयों और व्यापारिक संगठनों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाएँ।
पंजीकरण के लिए:
- वेबसाइट: www.esic.gov.in
- टोल-फ़्री हेल्पलाइन: 1800-11-2526
आरडीजे/एसके/केआरवी/पीजे





