व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते प्रदेश उपाध्यक्ष ने की बलौदाबाजार जिलाधीश से चर्चा, जिलाधीश बोले : भारत सरकार के गृह मंत्रालय और राज्य शासन के निर्देशों का होगा पालन, व्यापारी संघटनो से बात भी हुई

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प्रमोद मिश्रा

23 अप्रैल 2020

 

 

 

कोरोना महामारी के संकट के बीच लॉक डाउन में व्यापारियों के हितों के लिए लगातार राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन भी काम कर रही है  ।बलौदा बाजार जिले में व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और जिले के प्रभारी प्रेमचंद जायसी ने जिले के कलेक्टर कार्तिकेय गोयल से बात की । इस पर कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बताया कि मैंने आज ही चेंबर ऑफ कॉमर्स की आवश्यक बैठक बुलाई थी जिनमें मेरे द्वारा चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों और जिले के प्रमुख व्यापारियों से बात हुई जिसमें मैंने बताया कि जो आदेश भारत सरकार के गृह मंत्रालय और राज्य शासन ने जारी किया है उसी परिप्रेक्ष्य में दुकान खुल सकते हैं व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा ।

प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी ने कहा कि मेरी जिले के जिलाधीश से दूरभाष पर बात हुई जिसमें जिलाधीश ने साफ तौर पर कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय और राज्य शासन ने जो आदेश जारी किया है उसका जिले में बखूबी पालन किया जायेगा साथ ही मेरी बैठक जिले के प्रमुख व्यापारी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हुई जिसमें मैन कहा कि नियम के तहत सभी दुकान खोल सकते है नियम के तहत दुकान खोलने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं होगा जिसपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सहमति दी है । कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कहा कि अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नही है दुकानदार शासन के नियम के अनुसार दुकान खोल सकते है किसी को आशंकित होने की आवश्यकता नही है ।

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प्रेमचंद जायसी ने कहा कि निश्चित तौर पर लॉक डाउन को लेकर जिला प्रशासन का काम सराहनीय है उसकी तारीफ की जानी चाहिए साथ ही मैं जिले के समस्त व्यापारियों से आग्रह करता हु की शासन के नियमानुसार ही दुकान का संचालन कर और नियमो का भी पालन करे, फिजिकल डिस्टेंस बनाये रखें और मास्क के साथ सेनेटाइजर का भी उपयोग करे ।

 

क्या है राज्य शासन और भारत सरकार की गाइड लाइन

भारत सरकार के गाइड लाइन के मुताबिक राशन दुकान दूध की दुकान सब्जी की दुकान इमरजेंसी सेवाओ मेडिकल पेट्रोल पंप और साथ ही इलेक्ट्रिक पंखे,किताबो की दुकान, मोबाइल रिचार्ज की दुकान, नेशनल हाईवे के पास ढाबा , पंचर की दुकान खोलने की अनुमति केवल ग्रीन ओने में होगी । छत्तीसगढ़ में कोरबा को छोड़कर सभी जिलों में ये सेवाएं चालू रहेगी ।

टीप : भारत सरकार के गृहमंत्रालय और राज्य शासन के नियमों का अच्छे से अवलोकन कर ले ।

 

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