रायपुर, 25 अगस्त 2026
फेसबुक पर हिंदू धर्म और भगवान शिव को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल को अदालत से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने आरोपी की ओर से दाखिल जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

जमानत आवेदन का भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से विरोध किया गया। प्रदेश संयोजक बृजेश नाथ पांडेय, जिला संयोजक नंदकुमार साहू, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिनेश देवांगन, मीडिया प्रभारी गुलशन साहू और ऋषभ मिस्त्री ने अदालत में आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा।
अधिवक्ताओं ने कोर्ट के सामने सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणी और मामले की गंभीरता का हवाला दिया। उनका कहना था कि धार्मिक आस्था और आराध्य देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका रहती है।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ और अधिवक्ताओं ने कहा कि धर्म, धार्मिक आस्था और आराध्य देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि मामले में कानून के तहत आगे आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहकर सहयोग और समर्थन देने वाले अधिवक्ताओं का भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से आभार भी जताया गया।
नोट: मामले में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप अदालत में विचाराधीन हैं और अंतिम दोषसिद्धि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होगी।





