25 Aug 2026, Tue
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बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार पर हाईकोर्ट सख्त : AAI को संचालन देने पर जल्द निर्णय के निर्देश; बंद उड़ानें शुरू कराने पर भी जोर

बिलासपुर, 25 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर एयरपोर्ट की हवाई सुविधाओं और विस्तार से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की ओर से पेश जवाब में बताया गया कि राज्य सरकार ने एयरपोर्ट के ऑपरेशनल मेंटेनेंस और विकास कार्यों की जिम्मेदारी AAI को सौंपने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है और इसे लागू करने के लिए एमओयू का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है।

खंडपीठ ने मामले में अनावश्यक देरी नहीं करने और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जल्द निर्णय लेने के निर्देश AAI को दिए हैं।

 

 

20 अक्टूबर तक जनसुविधा भवन पूरा करने का दावा

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि एयरपोर्ट के जनसुविधा भवन के निर्माण में देरी को मंत्रालय और कलेक्टर स्तर पर संज्ञान में लिया गया है। हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित नई समयसीमा के अनुसार भवन का काम 20 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करने का दावा किया गया है।

इसके अलावा एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल और पेरीफेरी रोड के डामरीकरण के टेंडर स्वीकृत हो चुके हैं। इनके लिए कार्य आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

बिलासपुर-जबलपुर-दिल्ली उड़ान बंद होने का मुद्दा उठा

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने बिलासपुर से उड़ानों की संख्या में आई कमी का मुद्दा उठाया। विशेष रूप से बिलासपुर-जबलपुर-दिल्ली रूट की उड़ान बंद होने की ओर हाईकोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया।

राज्य सरकार ने बताया कि अक्टूबर में लागू होने वाले विंटर शेड्यूल में उड़ानों की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक विचार-विमर्श जारी है। सरकार की कोशिश बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़ाने की है।

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याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत भी बिलासपुर से संचालित होने वाले सभी संभावित रूट को शामिल करते हुए प्रस्ताव भेजने की मांग की।

मामले की अगली सुनवाई अब 29 सितंबर को होगी।

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