रायपुर, 31 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ आवास एवं पर्यावरण मंडल ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर राजनांदगांव स्थित प्लेसमेंट एजेंसी M/s Topgrade Manpower and Security Services India Private Limited के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मंडल ने एजेंसी की ₹10 लाख की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि जब्त कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है।

एजेंसी ने 1 जुलाई 2023 को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ आवास एवं पर्यावरण मंडल और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के साथ संयुक्त टेंडर समझौते के तहत मैनपावर उपलब्ध कराने का अनुबंध किया था। आवास मंडल के साथ एजेंसी का टेंडर मार्च 2026 में समाप्त हुआ।
अनुबंध समाप्त होने के बाद मंडल मुख्यालय में तैनात प्लेसमेंट कर्मचारियों ने शिकायत की कि एजेंसी ने पांच महीने तक उनके वेतन से सिक्योरिटी राशि की कटौती की। एजेंसी ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि कार्यकाल पूरा होने के बाद यह राशि वापस कर दी जाएगी, लेकिन राशि वापस नहीं की गई।
मामले की आधिकारिक जांच में बैंक रिकॉर्ड और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। इसमें पुष्टि हुई कि एजेंसी ने कर्मचारियों के वेतन से किश्तों में राशि काटी थी। जांच में यह भी सामने आया कि एजेंसी ने कर्मचारियों को मंडल की ओर से जारी कुल राशि की तुलना में कम वेतन का भुगतान किया।
मंडल की ओर से एजेंसी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में एजेंसी ने कर्मचारियों के वेतन से राशि काटे जाने की बात स्वीकार की। शिकायत के बाद एजेंसी द्वारा कुछ राशि वापस किए जाने की जानकारी भी सामने आई। जांच में यह स्थापित हुआ कि एजेंसी ने टेंडर समझौते में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया।
टेंडर की क्लॉज 1.5 के तहत ठेकेदार द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं करने पर उसकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त करने का प्रावधान है। वहीं क्लॉज 11 (vii) के तहत एजेंसी के लिए कर्मचारियों के वेतन के साथ EPF और ESIC का वैधानिक अंशदान जमा करना अनिवार्य है।
समझौते में एजेंसी को EPF Act, ESIC Act, LWF Act और Minimum Wages Act का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए गए थे।
इन उल्लंघनों के आधार पर मंडल ने ₹10 लाख की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त करने के साथ M/s Topgrade Manpower and Security Services India Private Limited को ब्लैकलिस्ट कर दिया। एजेंसी का पता न्यू चंद्रा कॉलोनी, वार्ड नंबर 18, हनुमंतपुरम, राजनांदगांव बताया गया है।
छत्तीसगढ़ आवास एवं पर्यावरण मंडल के आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को वैधानिक वेतन या सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित करने संबंधी किसी भी शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कार्रवाई से पहले सभी बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच की गई और नियमों के अनुसार निर्णय लिया गया। मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्लेसमेंट कर्मचारियों को उनका पूरा वेतन, EPF और ESIC लाभ मिले तथा वेतन से अनधिकृत कटौती न हो।





