रविश अग्रवाल/घनश्याम सोनी
बलरामपुर – कोरोनावायरस (कोविड-19)के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किया जा रहा है इन नियमों का पालन नहीं करने पर बलरामपुर रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ विकासखंड अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अर्थदण्ड लगाया गया है.. जिला प्रशासन द्वारा जारी 25अप्रैल को जारी आदेश पत्र क्रमांक 228 के आधार पर यह कार्यवाही शंकरगढ़ में की गई है.
इस कड़ी में दुपहिया वाहन पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए दो सवारी करने पर 45 लोगों पर कुल 4500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है .. जबकी शंकरगढ़ में छूट प्राप्त संस्थानों/ प्रतिष्ठानों द्वारा सोशल डिस्टेंस/ फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाए जाने पर तीन दुकानों में कुुुल ₹1500 का अर्थदंड लगाया गया है ..इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाए जाने पर भी एक व्यक्ति पर अर्थदंड लगा है।
तथा सार्वजनिक स्थानों पर मॉस्क नहीं लगाने पर भी एक व्यक्ति पर अर्थदंड लगाया गया है।
उपरोक्त कार्रवाई दिनांक 27 अप्रैल 2020 को की गई है।
आपको बता दें कि लगातार प्रशासन शासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें ।