26 Oct 2026, Mon
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गलत ई-चालान कट गया तो घबराएं नहीं: रायपुर में 45 दिन के भीतर कर सकेंगे शिकायत, ऑनलाइन पोर्टल से लेकर हेल्पलाइन तक जानें पूरी प्रक्रिया

रायपुर, 26 अक्टूबर। राजधानी रायपुर में ई-चालान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने नई शिकायत निवारण प्रणाली लागू की है। अब यदि किसी वाहन चालक को लगता है कि उसका ई-चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो वह चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। शिकायतों की निष्पक्ष जांच और समय पर निराकरण के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

यातायात पुलिस के अनुसार, कई बार वाहन चालकों को गलत नंबर प्लेट की पहचान, कैमरे में तकनीकी गड़बड़ी या अन्य त्रुटियों के कारण अनुचित ई-चालान जारी होने की शिकायत रहती है। ऐसी स्थिति में वाहन मालिकों को अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। शिकायत मिलने के बाद संबंधित मामले की तकनीकी और जमीनी स्तर पर जांच की जाएगी। यदि जांच में चालान गलत पाया जाता है, तो नियमानुसार उसे निरस्त करने या उसमें संशोधन करने की कार्रवाई की जाएगी।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात करेंगे शिकायतों की सुनवाई

ई-चालान से जुड़ी शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) को सौंपी गई है। उन्हें शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) नियुक्त किया गया है। वे प्राप्त शिकायतों की निगरानी करेंगे और संबंधित साक्ष्यों की समीक्षा के बाद नियमानुसार निर्णय लेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहन चालकों की समस्याओं का समाधान करना और ई-चालान प्रणाली पर आम लोगों का भरोसा बढ़ाना है।

ऑनलाइन ऐसे दर्ज कराएं शिकायत

गलत ई-चालान के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए वाहन चालक केंद्र सरकार के NextGen e-Challan पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर अपने मामले की जांच का अनुरोध किया जा सकता है।

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शिकायत दर्ज करते समय चालान से संबंधित सही जानकारी और उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करना जरूरी है, ताकि मामले की जांच में सुविधा हो सके। वाहन चालकों को ध्यान रखना होगा कि शिकायत चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर दर्ज कराई जाए।

ऑफलाइन शिकायत के लिए यहां करें संपर्क

जो वाहन चालक ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं करना चाहते, वे ऑफलाइन माध्यम से भी अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कालीबाड़ी चौक स्थित यातायात मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) के कार्यालय में संपर्क करना होगा।

शिकायत और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर

ई-चालान से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन या शिकायत की स्थिति जानने के लिए यातायात पुलिस ने संपर्क नंबर जारी किए हैं।

  • दूरभाष नंबर: 0771-4247108
  • मोबाइल नंबर: 9479299814

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि यदि उन्हें लगता है कि उनका ई-चालान गलत जारी हुआ है, तो वे निर्धारित समयसीमा के भीतर शिकायत दर्ज कराएं। इससे मामले की जांच कर नियमानुसार समाधान किया जा सकेगा।

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