लॉक डाउन 3.0 : खुलेगी शराब दुकाने बिकेगी गुटखा पान मसाला और तम्बाखू ,चलेगी बसें और बजेगी शहनाइयां, नियम और शर्ते लागू

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प्रमोद मिश्रा

देश मे लॉक डाउन 3.0 की घोषणा की गई है जिससे अब 17 मई तक लॉक डाउन को पूरे देश मे बढ़ाया गया है लेकिन इस बार लॉक डाउन में विशेष रियायत भी दी गयी है जैसे शराब दुकानों को खोलने की छूट,शादी व्याह के लिए छूट गैर जरूरी सामानों के बिक्री के लिए छूट परंतु उन सभी छूट के लिए केंद्र सरकार ने देश के जिलों को 3 जोन में बाटा है देश रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन में बाटा गया है । रेड जोन में कोई रियायत नही रहेगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में रियायत दी गई है ।

सभी जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर-राज्यीय आवागमन बंद रहेगा. साथ ही स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों का संचालन; होटल और रेस्तरां; सार्वजनिक समारोह, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे.

 

 

 

इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के साथ-साथ धार्मिक स्थलों भी बंद रहेंगे. विशेष परिस्थितियों में और गृह मंत्रालय की अनुमति पर ही हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जाने की अनुमति दी जाएगी ।

सभी तीनों जोन में 65 साल से ऊपर, अस्वस्थ लोगों, गर्भवती महिला और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है ।

लॉकडाउन के तीसरे चरण में सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज और रेड जोन) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है. हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी.

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हालांकि शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए. फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी.

वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा. सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी ।

ऑरेंज जोन में भी टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ अनुमति दी गई है. चार पहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री और दुपहिया पर दो यात्री चल सकेंगे.

जबकि ग्रीन जोन में, सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है. इन क्षेत्रों में बस में 50% सवारी तक बैठ सकेगी तो 50 फीसदी कर्मचारी काम कर सकेंगे.

सभी मालवाहक वाहनों के यातायात की अनुमति दी गई है. कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमापार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा. इसके लिए अलग पास की आवश्यकता नहीं है ।

शादी के लिए भी अनुमति दो गयी है जिमसें अधिकतम वर और वधु पक्ष मिलाकर कुल 50 लोग ही शादी का मज़ा ले पाएंगे ।

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