प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 19 फरवरी 2021
आज के इस दौर में हम लगभग हर एक काम ऑनलाइन के जरिए ही कर रहे हैं । चाहे पैसे ट्रांसफर की बात हो या फिर ऑनलाइन खरीदारी की बात हो सभी अपने मोबाइल से ही पूरे हो जा रहे हैं । ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड का भी डर लगातार बना रहता है । ऐसे में कैसे साइबर क्राइम की शिकायत हम कर सकते हैं पढ़ें पूरी खबर को :
साइबर क्राइम (Cyber Crime) का शिकार होने पर ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको इस प्रक्रिया का पालन करना है:
साइबर क्राइम की कंप्लेंट करने के लिसए बनाया गया यह पोर्टल देश के गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। इसमें शिकायत करने के बाद लोगों को थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसमें ऑनलाइन ही कंप्लेंट दर्ज की जाती है और उसका निवारण भी ऑनलाइन ही मिल जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पहचान को गुमनाम रखकर भी कंप्लेंट की जा सकती है।
अगर आपके साथ साइबर क्राइम (Cyber Crime) हुआ है या फिर आपके इसके शिकार हुए हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। यह वेबसाइट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में काम करती है। इस वेबसाइट पर जाने के लिए आपको cybercrime.gov.in पर क्लिक करना होगा।
इस वेबसाइट पर पोर्टल से जुड़ी जानकारी के साथ ही आपसे इसकी अनुमति ली जाएगी कि यूजर्स के द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी सही हैं या नहीं हैं। इसको स्वीकार करने के बाद आगे बढ़ना है।
इस वेबसाइट में रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटिड टू वूमेन/चाइल्ड और रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम के दो भाग दिए गए हैं। यूजर को जिस तरह की शिकायत दर्ज करनी है और उस पर क्लिक करना होगा।
अदर साइबर क्राइम के तहत धोखाधड़ी, फिशिंग, हैकिंग और फ्रॉड जैसे मुद्दें आते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फोन नंबर, नाम समेत अन्य जानकारी पूछी जाएगी, जिन्हे दर्ज करना होगा।
साइबर क्राइम रिलेटिड टू वूमेन/चाइल्ड में ऑनलाइन बुलिंग, पोर्नोग्राफी और सेक्सु्अली एक्सप्लिसिट आते हैं। इस तरह की शिकार होने पर इस भाग में दर्ज करें।
इसमें रिपोर्ट एनोनिमसली (गुमनाम तौर पर) और रिपोर्ट एंड ट्रैक के विकल्प मिलते हैं। इन ऑप्शन के तहत यूजर चाहें तो अपनी पहचान को गुमनाम रख कर साइबर क्राइम के तरह कंप्लेंट कर सकते हैं। वहीं चाहें तो दूसरे तरीके से भी अपनी इच्छानुसार विकल्प का चयन कर सकते हैं।
जब आप क्राइम कैटेगरी का चयन करते हैं तो उसके बाद आरोपी का नाम, जगह और सबूत मांगे जाएंगे। सबी जरूरी जानकारियों को दर्ज करने के बाद कंप्लेंट को सबमिट करना है।
जब आप साइबर क्राइम रिपोर्ट कर देंगे तो उसके बाद आपको कंप्लेंट आइडी मिलेगी जो कि एक यूनिक नंबर के तौर पर होगी। जब आपको बाद में अपनी कंप्लेंट को ट्रैक करना होगा तो उसके लिए उस यूनिक नंबर को फॉलो करना पड़ेगा।
जब आपने कंप्लेंट दर्ज कर ली है तो उसका स्टेटस जानने के लिए आपको उसे ट्रैक करना होगा। इसे ट्रैक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद रिपोर्ट एंड ट्रैक पर क्लिक करना होगा।
इसके लिए यूजर को यूनिक नंबर के तौर पर दी गई कंप्लेंट आईडी को दी गई जगह पर दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद यूजर को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा उठाए गए कदमों समेत पूरी कार्यवाही की जानकारी मिलेगी।