प्रमोद मिश्रा
रायपुर,26 अगस्त 2021
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अफसर जी पी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल जी पी सिंह को गिरफ्तार न किया जाए । आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने जी पी सिंह को जांच में सहयोग करने की बात कही है ।
निलंबित जी पी सिंह काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे । उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने के साथ राजद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया था । जांच में जी पी सिंह के घर और अन्य ठिकानों से 10 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति का पता चला था ।