प्रमोद मिश्रा
बिलासपुर, 02 दिसंबर 2021
प्रदेश में एक बार फिर हुक्के का धुआं हुक्का बार में दिखाई देगा । एक तरफ सरकार ने हुक्का व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की बात की लेकिन दूसरी तरफ, हाइकोर्ट ने यह कहते हुए इस आदेश को खत्म करने कहा कि बिना कानून के निर्माण किये सरकार ऐसा नहीं कर सकती है ।
हाईकोर्ट ने एक झटके में प्रदेशभर के हुक्का कारोबारियों और सेवनकर्ताओं के मायूस चेहरों पर मुस्कान ला दी है। प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि बिना कानून लाए इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। रायपुर के राजेन्द्र नगर थाना प्रभारी ने एडिक्शन कैफे समेत 6 हुक्का बार संचालकों को कारोबार बंद करने के संबंध में नोटिस जारी किया था। इस नोटिस को चुनौती देते हुए कैफे संचालकों ने याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच में हुई। वकील अंकुर अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया कि राज्य शासन ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इस पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ओर से बार संचालकों को बिना किसी कानून के दबाव डालकर हुक्का बार को बंद कराया जा रहा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य शासन कोटपा एक्ट में संशोधन कर हुक्का बार को प्रतिबंधित करने की बात कही है। संविधान के प्रावधान के अनुसार राज्य शासन बिना किसी कानून के इस तरह से किसी भी कारोबार को बंद नहीं करा सकती।