कोर्ट का शासन को आदेश : प्रदेश के हुक्का बार को बंद करने शासन ने जारी किया था आदेश…लेकिन हाईकोर्ट ने लगाई इस आदेश पर रोक.. शासन से मांगा है जवाब

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हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ फाइल फोटो

भूपेश टांडिया

रायपुर 2 दिसम्बर 2021

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित हुक्का बार को बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

 

 

 

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में चल रहे हुक्का बार को बंद करने का आदेश दिया था । इसके तहत राजेन्द्र नगर टीआई ने रायपुर में संचालित एडिक्शन कैफे सहित 6 हुक्का बार बंद करने नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ हुक्का बार संचालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

 

याचिका में कहा गया कि इससे पूर्व भी दो बार रायपुर में हुक्का बार बंद कराया गया था। प्रदेश में हुक्का बार बंद कराने कोई कानून नही होने से हाईकोर्ट ने बार बंद कराने का आदेश को निरस्त किया है। जस्टिस RCS सामन्त ने हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के पालन में सरकार के हुक्का बार बंद कराने के आदेश पर रोक लगाई है। कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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